10 Lines on National Anthem (भारत के राष्ट्रगान ) in Hindi
भारत के राष्ट्रगान पर 10 लाइन – अक्सर स्कूल के छात्रों को भारत के राष्ट्रगान पर 10 लाइन लिखने को कहा जाता है। इसलिए हम आपके लिए इस लेख में भारत के राष्ट्रगान (National Anthem) पर Hindi में 10 लाइन लेकर आये हैं। राष्ट्रगान का अर्थ होता है ऐसी स्तुति या गान, जो राष्ट्रप्रेम की भावना अभिव्यक्त करता हो तथा शासकीय रूप से आधिकारिक राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत हो या जनसाधारण में लोकप्रिय हो। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, जो मूलतः बांग्ला भाषा में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया था। लेकिन इसका हिन्दी संस्करण संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय गान भारत की राष्ट्रीय विरासत पर प्रकाश डालता है और देशभक्ति और अपने देश के प्रति वफादारी को प्रदर्शित करता है। ‘जन गण मन’ भारत के इतिहास, परंपराओं और मिश्रित संस्कृति को दर्शाता है।
भारत के राष्ट्रगान पर 10 लाइन (10 Lines on National Anthem in Hindi)
- ‘जन गण मन’ भारत का राष्ट्रगान है और यह राष्ट्रगान विभिन्न अवसरों पर गाया या बजाया जाता है।
- राष्ट्रगान के पूर्ण रूप को गाने या बजाने में 52 सेकिण्ड और संक्षिप्त रूप को गाने या बजाने में 20 सेकिण्ड का समय लगता है। संक्षिप्त रूप में राष्ट्रगान का प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां ही गाई जाती हैं।
- राष्ट्रगान के पूरे गाने में 5 छंद है और इसकी मूल रचना स्वर्गीय कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा में की थी।
- राष्ट्रगान का संस्कृतनिष्ठ बांग्ला से हिंदी में अनुवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करवाया था और कैप्टन आबिद अली ने इसका हिन्दी में अनुवाद किया था तथा कैप्टन राम सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया था।
- ‘जन गण मन’ के हिन्दी संस्करण को राष्ट्रगान के रूप में भारत के संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया था। ‘जन गण मन’ सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक है।
- टैगोर द्वारा लिखा गया ‘जन गण मन’ गीत पहली बार 1905 में तत्त्वबोधिनी पत्रिका के एक अंक में प्रकाशित हुआ था।
- इस गीत को सार्वजनिक रूप से पहली बार 27 दिसंबर, 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था।
- जब कभी भी इस राष्ट्रगान का गायन या वादन होता है तो सुनने वाले श्रोतागण सम्मान में सावधान होकर खड़े हो जाते है।
- राष्ट्रगान के सम्मान के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। अगर जब कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है या राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 की धारा-3 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाती है।
- लेकिन, कानूनी तौर पर ये भी कहा गया है कि राष्ट्रगान गाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता।